स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रदेश के हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों को उचित तरीके से सेनेटाईज करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग आदि का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे छात्रों और शिक्षकों (new Guidelines for school due to covid cases) को जो सर्दी, खांसी और बुखार आदि से पीड़ित हैं, उन्हें स्कूल में प्रवेश न दिया जाए।
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गौरतलब है कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय और अशासकीय स्कूलों (new Guidelines for school due to covid cases) को खोले जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किए गए थे। इस आदेश के तहत कोरोना गाइडलाईन की सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी विभाग को देने के साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों को उचित तरीके से सेनेटाईज किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का कड़ाई से पालन किया जाए। सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित छात्रों और शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश न दिया जाए।
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जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में शिक्षक, उनके परिजनों और कुछ छात्रों के कोरोना पीड़ित होने की जानकारी प्राप्त हुई है। सभी जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों से आग्रह है कि ऐसे परिवार जहां पर कोरोना पीड़ित शिक्षक-छात्र और परिवार पाए जाते हैं, उन्हें कोरोना गाइडलाईन के अनुसार कंटेंटमेण्ट जोन घोषित कराते हुए आवश्यक उपचार आदि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्तिच किया जाए। ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हों और छात्र-शिक्षक को कोरोना से सुरक्षित रखा जा सके।