बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बिलाईगढ़ में प्रशासन की सतर्कता और संयुक्त प्रयास से नाबालिग लड़की के विवाह को रोकने में कामयाबी मिली। जिला बाल संरक्षण इकाई ने पुलिस के सहयोग से नाबालिग बालिका के परिजन को अभी उसका विवाह न करने की समझाइश देने के साथ ही इस आशय का घोषणा पत्र भराया गया है कि बालिका के 18 साल की आयु पूर्ण होने के बाद ही विवाह हो सकेगा।
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गौरतलब है कि कलेक्टर सुनील कुमार जैन (Collector Sunil Kumar Jain) के मार्गदर्शन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। जिला बाल संरक्षण इकाई बलौदाबाजार को 14 फरवरी को बिलाईगढ़ विकासखंड (Biligad development block) के एक गांव की 15 वर्षाीय किशोरी लड़की की शादी आयोजित होने की सूचना मिली।
सूचना पर त्वरित कार्रवाई
सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई और बिलाईगढ़ थाना की संयुक्त टीम विवाह स्थल पर गांव पहुंची। विवाह स्थल पर उपस्थित वर-वधु के परिजन से आयु के संबंध में पूछताछ करने पर लड़की की आयु साढ़े 15 साल पाई गई।
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इसके बाद अधिकारियों की टीम ने लड़की के परिजन और ग्रामीणों को इस मौके पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही 18 साल से कम आयु में विवाह करने से बालिकाओं को होने वाले शारीरिक नुकसान और दुष्परिणामों की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों की टीम के समझाइश पर परिजन ने अपनी गलती स्वीकारते हुए बालिका के 18 साल पूरी होने पर शादी करने की बात कही और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया।
लोगों को दी गई समझाइश
जिला प्रशासन बलौदाबाजार-भाटापारा (District Administration Balodabazar) ने लोगों से किसी भी स्थिति में अपने नाबालिग बच्चों की शादी न करने अपील की है। जिला प्रशासन ने सभी समाज के प्रमुखों, सामाजिक संस्थाओं और स्वयंसेवियों से इस कुरीति के उन्मूलन के लिए सहयोग का आग्रह किया है।
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लोगों से अपील की गई है कि शादी-ब्याह के किसी भी मामले में वर-वधू की आयु में संदेह होने की स्थिति में इसकी जानकारी तत्काल जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालयीन नंबर 07727-222253, चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 में अवश्य रूप से दें, ताकि बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा सके।