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महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना गंभीर अपराध - महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक


छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक (Kiranmayi Nayak President of Chhattisgarh State Women Commission) ने गुरुवार को रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन-सुनवाई की।





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वहीं गुरुवार को प्रस्तुत एक प्रकरण में अनावेदक की अनुपस्थिति पर गंभीर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के मार्फत उसे आयोग के समक्ष उपस्थित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि महिलाओं को कमजोर न समझे,उनसे किसी भी तरह की धोखाधड़ी करना अपराध है। आवेदक महिला ने आरोप लगाया कि उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके पूरी संपति संबंधित ने हड़प कर ली हैं, जिसकी वजह से महिला के ऊपर लगभग एक करोड़ का कर्ज हो चुका हैं।





महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना गंभीर अपराध





आयोग के अध्यक्ष ने महिलाओं को इस बात के लिए सतर्क किया है कि प्यार के झूठे जाल में फंसकर अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को न खोये। इसी तरह युवा अपनी संयम को बनाये रखे। समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए सावधानी से कार्य करें। एक अन्य प्रकरण में भरण-पोषण के लिए पति ने पत्नि को प्रतिमाह 50 हजार रुपए देने के लिए सहमत हुए।





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वहीं कुछ महीने बाद बच्चों के नाम 40-50 लाख की कीमत वाली फ्लैट पति द्वारा खरीदी करने पर भी सहमत हुए। आयोग ने दंपति को आगामी मई महीने में सुनवाई के लिए समय दिया है। आयोग की समझाइश पर पिता अपने बच्चों से फोन पर बात करने के साथ-साथ सुविधानुसार मिल भी सकेंगे।





आयोग की अध्यक्ष ने दी ये हिदायत





गुरुवार के एक अन्य प्रकरण में आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर न्याय करने में सुविधा होती है। प्रार्थी और अनावेदक प्रकरण के संदर्भ में सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करें, ताकि न्याय में अनावश्यक देरी न हो। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में उन्होंने कहा कि पारिवारिक जीवन के सफल निर्वहन के लिए पति-पत्नी के बीच संबंधों में मधुरता हो।





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वहीं किसी प्रकार की अनबन होने पर पति का नैतिक दायित्व है कि पत्नि और बच्चों के सम्पूर्ण भरण पोषण के लिए ध्यान दे। इसी तरह वैधानिक तलाक के बिना दूसरी शादी करना अपराध है। आयोग के समक्ष झूठा बयान न करे, ऐसे झूठे बयान पर संजीदगी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में अनावेदक ने आवेदिका के रहने के लिए मकान की व्यवस्था और बच्चों के स्कूल फीस की व्यवस्था की सहमति दी।





इन प्रकरणों पर हुई सुनवाई





छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक (Kiranmayi Nayak) ने गुरुवार को विभिन्न जिलों की महिलाओं द्वारा दिए गए आवेदनों की आयोग कक्ष में जन सुनवाई की। गुरुवार को प्रस्तुत प्रकरण में शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, संपत्ति विवाद से संबंधित थे। सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए कार्रवाई शुरुआत की गई।


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