Media24Media.com: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी नहीं लगा सकते!

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर पूरी पाबंदी नहीं लगा सकते!

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को भी इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौलिक अधिकार है। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के नाम पर उन्हें इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना उचित नहीं है।

कोर्ट की 5 बड़ी बातें:

मौलिक अधिकार: संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) के तहत बच्चों को भी इंटरनेट इस्तेमाल करने का अधिकार है।

पूरी पाबंदी समाधान नहीं: उम्र के आधार पर इंटरनेट इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय सुरक्षित उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए।

‘चाइल्ड मोड’ पर जोर: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष सुविधाएँ और अभिभावकीय नियंत्रण होने चाहिए।

हानिकारक कंटेंट पर कार्रवाई: बच्चों को इंटरनेट से दूर करने के बजाय आपत्तिजनक और शोषणकारी सामग्री हटाने पर ध्यान देना चाहिए।

सुरक्षा और आजादी दोनों जरूरी: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी स्वतंत्रता एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

क्या है इसका मतलब?

सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है—बच्चों को डिजिटल दुनिया से पूरी तरह अलग करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपलब्ध कराना जरूरी है।


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