Media24Media.com: पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में AFSPA फिर बढ़ा, 1 अक्टूबर से छह महीने तक रहेगा लागू

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पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में AFSPA फिर बढ़ा, 1 अक्टूबर से छह महीने तक रहेगा लागू

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नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा और अधिसूचना के अनुसार इसे पहले वापस नहीं लिया गया तो छह महीने तक लागू रहेगा। 

किन इलाकों में रहेगा AFSPA?

मणिपुर:
राज्य में AFSPA के तहत 'Disturbed Area' की घोषणा जारी रहेगी, हालांकि पांच जिलों के 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। 

नागालैंड:
AFSPA को 9 जिलों—Dimapur, Niuland, Chumoukedima, Mon, Kiphire, Noklak, Phek, Peren और Meluri में बढ़ाया गया है।

अरुणाचल प्रदेश:
राज्य के कुछ चिन्हित क्षेत्रों में भी AFSPA की अवधि आगे बढ़ाई गई है। यह फैसला संबंधित क्षेत्रों की कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। 


क्या है AFSPA?

Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 के तहत 'Disturbed Area' घोषित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को कानून के तहत कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। इनमें निर्धारित परिस्थितियों में गिरफ्तारी और बल प्रयोग से जुड़े अधिकार शामिल हैं। 

केंद्र सरकार के अनुसार, यह विस्तार संबंधित क्षेत्रों की मौजूदा सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद किया गया है। 


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