Media24Media.com: खरीफ फसलों के बीमा के लिए 31 जुलाई तक अंतिम मौका, 10 फसलें अधिसूचित

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खरीफ फसलों के बीमा के लिए 31 जुलाई तक अंतिम मौका, 10 फसलें अधिसूचित

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 गरियाबंद। खरीफ मौसम 2026 के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में अधिकारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।


छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गरियाबंद जिले के लिए धान (सिंचित व असिंचित), मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी और रागी सहित कुल 10 फसलों को अधिसूचित किया गया है। योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी किसान, भू-धारक, बटाईदार तथा वनपट्टाधारी किसान उठा सकते हैं। जिले में बीमा कार्य संपादित करने के लिए बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अनुबंधित किया गया है।

किस फसल पर कितना प्रीमियम?

कृषि विभाग के अनुसार अनाज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत तथा लघुधान्य (मिलेट्स) फसलों के लिए 1 प्रतिशत प्रीमियम तय किया गया है:

फसल का नाम,बीमित राशि (प्रति हेक्टेयर),निर्धारित प्रीमियम

 

फसल का नामबीमित राशि (प्रति हेक्टेयर)निर्धारित प्रीमियम
धान (सिंचित)₹66,000₹1,320
धान (असिंचित)₹49,500₹990
मूंगफली₹51,700₹1,034
मक्का₹50,600₹1,012
अरहर₹46,200₹1,012
उड़द / मूंग₹27,500₹550
कुटकी₹20,900₹209
कोदो₹19,800₹198
रागी₹18,700₹187

आवेदन प्रक्रिया व दस्तावेज

अऋणी किसान अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 और फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC), संबंधित बैंक शाखा या लोक सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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