Media24Media.com: राज्यसभा में एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पेश, चर्चा के लिए 7 घंटे का समय निर्धारित

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राज्यसभा में एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पेश, चर्चा के लिए 7 घंटे का समय निर्धारित

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 नई दिल्ली: संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) में सरकारी परीक्षाओं में धांधली रोकने से जुड़ा 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक' पेश किया गया। सदन में इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए 7 घंटे का समय आवंटित किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।


विधेयक पर विचार-विमर्श के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार और 2014 के बाद विपक्ष शासित राज्यों में हुई पेपर लीक की घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक निचले सदन (लोकसभा) से पहले ही पारित हो चुका है, जहाँ विपक्ष के हंगामे के बावजूद विस्तृत चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी गई थी। अब यह विधेयक मार्गदर्शन और परिपक्व निर्णय के लिए उच्च सदन के समक्ष आया है।

स्पेशल टास्क फोर्स 2-3 महीने में पूरी करेगी जांच

सदन को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह ने बताया कि पेपर लीक मामलों की जांच के लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स (STF) अपनी जांच 2 से 3 महीने के भीतर पूरी करेगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि वर्ष 2024 में मोदी सरकार द्वारा मूल कानून लाए जाने से पहले, दशकों तक इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस और व्यापक कानूनी ढांचा क्यों तैयार नहीं किया गया था।

फास्ट ट्रैक कोर्ट से 5 महीने में मिलेगा न्याय

नीट (NEET) प्रश्नपत्र लीक मामले का उदाहरण देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच सीबीआई (CBI) को सौंपी थी। मामले में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया जा चुका है और अदालती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से की जाएगी और 5 महीने के भीतर फैसला आना तय होगा।

गौरतलब है कि इससे पहले लोकसभा में हंगामे और नारेबाजी के बीच विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने सरकार का पक्ष रखा था, जिसके बाद निचले सदन ने ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया था।

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