Media24Media.com: भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, चुनाव याचिका खारिज कराने की मांग ठुकराई

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भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, चुनाव याचिका खारिज कराने की मांग ठुकराई

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 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel को चुनावी मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। Chhattisgarh High Court ने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर खारिज करने की मांग को नामंजूर कर दिया है। अब अदालत इस मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर करेगी। अगली सुनवाई 23 जून को तय की गई है।


दरअसल, दुर्ग लोकसभा सांसद और भाजपा नेता Vijay Baghel ने पाटन विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल की जीत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार बंद होने की अवधि में भूपेश बघेल ने पाटन क्षेत्र में समर्थकों के साथ रैली और रोड शो किया था।

याचिकाकर्ता का दावा है कि इस दौरान चुनावी नारे लगाए गए और मतदाताओं से वोट मांगे गए, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 का उल्लंघन है। साथ ही इस मामले में वीडियो साक्ष्य होने का भी दावा किया गया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की ओर से दलील दी गई कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, इसलिए इसे खारिज किया जाए।

हालांकि हाईकोर्ट ने माना कि मामले में सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं और याचिका को आगे बढ़ाने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही भूपेश बघेल की याचिका खारिज कर दी गई।

बता दें कि इससे पहले इसी मामले में Supreme Court of India में भी अपील की गई थी, जहां से भूपेश बघेल को हाईकोर्ट में नया आवेदन पेश करने की अनुमति मिली थी। अब हाईकोर्ट ने उस आवेदन को भी नामंजूर कर दिया है।

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