Media24Media.com: महासमुंद : गुरु-शिष्य के रिश्ते को किया शर्मसार, छात्रा से बैड टच करने वाले शिक्षक को 5 साल की सजा

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महासमुंद : गुरु-शिष्य के रिश्ते को किया शर्मसार, छात्रा से बैड टच करने वाले शिक्षक को 5 साल की सजा

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 महासमुंद। नाबालिग छात्रा के साथ अशोभनीय हरकत और बैड टच करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने आरोपी शिक्षक को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी ने अपने पद और गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते का गंभीर दुरुपयोग किया।


अपर सत्र न्यायाधीश मोनिका जायसवाल की अदालत ने आरोपी शिक्षक गणेशराम चंद्राकर को पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दोषी मानते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 के तहत भी दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इस जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद का प्रावधान रखा गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं एक साथ प्रभावी रहेंगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 8 जनवरी 2025 को पीड़ित छात्रा ने महासमुंद थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि गणित की कक्षा के दौरान शिक्षक ने कथित रूप से नशे की हालत में उसके साथ अनुचित स्पर्श किया और अशोभनीय हरकत की।

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

इस फैसले को बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा संस्थानों में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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