Media24Media.com: अमेरिकी न्यायाधीश ने नागरिकता प्रमाणित करने वाली मतदान शर्त पर लगाई रोक

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अमेरिकी न्यायाधीश ने नागरिकता प्रमाणित करने वाली मतदान शर्त पर लगाई रोक

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वॉशिंगटन- संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के उस चुनावी आदेश के प्रमुख प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है, जिसके तहत मतदाताओं के लिए मतदान से पहले अपनी अमेरिकी नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाना था।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि मतदान संबंधी नियमों में इस प्रकार के व्यापक बदलाव केवल राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के माध्यम से नहीं किए जा सकते। न्यायाधीश ने माना कि चुनावी प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इस आदेश के समर्थकों का तर्क था कि नागरिकता सत्यापन की अनिवार्यता से चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी। वहीं, विरोधियों का कहना था कि इससे लाखों पात्र मतदाताओं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, कम आय वाले लोगों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मतदान करना कठिन हो सकता है।

न्यायालय के इस फैसले को अमेरिकी चुनावी व्यवस्था और मतदाता अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। इसके बाद नागरिकता सत्यापन और मतदान अधिकारों को लेकर देश में राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।


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