Media24Media.com: छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, पढ़िए किसे क्या मिलेगा फायदा

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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, पढ़िए किसे क्या मिलेगा फायदा

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 रायपुर, 26 मई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सड़क निर्माण कार्यों, सरकारी भर्ती व्यवस्था और सरकारी स्क्रैप निस्तारण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।


कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला सड़क निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले डामर (बिटुमिन) की बढ़ती कीमतों को लेकर रहा। सरकार ने ठेकेदारों को सीमित राहत देने का निर्णय लिया है। वहीं, व्यापमं की जगह बने नए कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने को भी मंजूरी दे दी गई है।

डामर महंगा होने पर ठेकेदारों को राहत

राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक सड़क निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले बिटुमिन (डामर) की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को आंशिक क्षतिपूर्ति देने का फैसला लिया है।

सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के कारण सड़क निर्माण और संधारण कार्य प्रभावित हो रहे थे। विकास कार्यों की गति बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट के अनुसार राहत केवल बिटुमिन की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि के आधार पर तय फार्मूले से दी जाएगी। अन्य निर्माण सामग्रियों पर पहले से लागू एस्केलेशन नियम यथावत लागू रहेंगे।

MSTC के जरिए होगी सरकारी स्क्रैप की ई-नीलामी

कैबिनेट ने सरकारी विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा कबाड़ और अनुपयोगी सामग्रियों के निस्तारण के लिए Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC) के साथ अनुबंध अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।

MSTC के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार को बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है। साथ ही अलग-अलग टेंडर प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और प्रशासनिक संसाधनों की बचत होगी। कार्यालय परिसरों में जगह और स्वच्छता व्यवस्था भी बेहतर होगी।

यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू है और 31 मई 2026 को समाप्त होने वाला था।

व्यापमं की जगह बने नए चयन मंडल को मंजूरी

कैबिनेट ने Chhattisgarh Employee Selection Board को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

“छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद पुराने व्यापमं यानी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है। अब उसकी सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल में शामिल कर दी गई हैं।

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