Media24Media.com: शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सशर्त जमानत मंजूर

Responsive Ad Slot

Latest

latest


 

शराब घोटाले में अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सशर्त जमानत मंजूर

Document Thumbnail

 रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिटायर्ड आईएएस अधिकारी Anil Tuteja को जमानत दे दी। अदालत ने ट्रायल लंबा चलने और मामले के कई सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल जाने का हवाला देते हुए यह राहत प्रदान की।


सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि अनिल टुटेजा को 21 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि मामले में अभी लगभग 85 गवाहों से पूछताछ बाकी है, जिससे ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लग सकता है।

जमानत पर लगाई गईं सख्त शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए आरोपी पर कई कड़ी शर्तें लागू की हैं। अदालत ने निर्देश दिया है कि टुटेजा राज्य से बाहर रहेंगे, किसी भी सरकारी अधिकारी से संपर्क नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने या जांच में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करेंगे।

ED ने लगाए हैं बड़े आरोप

Enforcement Directorate (ED) के अनुसार, कथित शराब घोटाला वर्ष 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब राज्य में कांग्रेस सरकार थी। जांच एजेंसी का दावा है कि इस मामले में करीब 3,000 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई, जिससे राज्य को भारी राजस्व नुकसान हुआ।
ईडी का आरोप है कि शराब कारोबार से जुड़े इस कथित सिंडिकेट में नौकरशाह, कारोबारी और राजनीतिक रूप से जुड़े लोग शामिल थे, जिन्होंने आबकारी नीति में बदलाव कर अवैध लाभ कमाया।
वहीं, ईओडब्ल्यू और एसीबी द्वारा दाखिल आरोपपत्रों में कथित घोटाले की राशि लगभग 2,883 करोड़ रुपये बताई गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले में कई प्रभावशाली नामों की भूमिका की जांच की जा रही है।
फिलहाल मामला ट्रायल चरण में है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।
Advertisement Sushasan Divas Advertisement Mohan Chandrakar Chhattisgarh Tourism Chhattisgarh Tourism
Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.