Media24Media.com: मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी पहल: FIU-IND और PFRDA के बीच समझौता

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मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बड़ी पहल: FIU-IND और PFRDA के बीच समझौता

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भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने सूचना साझाकरण और समन्वय को बढ़ाने के लिए एक व्यापक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

यह MoU अमित मोहन गोविल, निदेशक, FIU-IND और रणदीप सिंह जगपाल, पूर्णकालिक सदस्य, PFRDA द्वाराशिवसुब्रमण्यम रामन, अध्यक्ष, PFRDA की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थाओं को विनियमित/रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम बनाना है, विशेष रूप से PFRDA द्वारा विनियमित संस्थाओं में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद के वित्तपोषण से मुकाबला (CFT) क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, दोनों पक्ष अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे और पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा तथा सूचना आदान-प्रदान के लिए त्रैमासिक बैठकें आयोजित करेंगे।

MoU के तहत, प्रत्येक पक्ष एक नोडल अधिकारी और एक वैकल्पिक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो दोनों एजेंसियों के बीच नियमित समन्वय और संवाद को सुनिश्चित करेगा। यह समझौता Egmont Principles of Information Exchange के तहत विदेशी FIU के साथ सूचना के आदान-प्रदान में भी सहायक होगा।

इस सहयोग में विभिन्न वित्तीय उप-क्षेत्रों में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण (ML/TF) से जुड़े जोखिमों और कमजोरियों का आकलन, संदिग्ध लेनदेन के लिए रेड फ्लैग संकेतकों की पहचान और प्रसार, तथा रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा PMLA, PML नियमों और PFRDA दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी भी शामिल होगी।

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) के बारे में

FIU-IND देश की केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है, जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त, संसाधित, विश्लेषित और प्रसारित करने के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ प्रयासों का समन्वय करती है।

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के बारे में

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत की गई है। यह भारत में पेंशन क्षेत्र के विनियमन, विकास और निगरानी के लिए जिम्मेदार है, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) शामिल हैं। PFRDA पेंशन फंड, सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों, ट्रस्टी, एग्रीगेटर्स और प्वाइंट्स ऑफ प्रेजेंस जैसे मध्यस्थों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा प्रदान करता है, जिससे पेंशन प्रणाली का सुव्यवस्थित विकास और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

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