Media24Media.com: धर्म के खिलाफ भड़काऊ वीडियो पड़ा भारी, पुलिस ने दबोचा आरोपी

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धर्म के खिलाफ भड़काऊ वीडियो पड़ा भारी, पुलिस ने दबोचा आरोपी

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 भिलाई। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर माहौल बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दुर्ग जिले के थाना छावनी क्षेत्र का है।


पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 तथा आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई

19 फरवरी 2026 को शास्त्री मार्केट पावर हाउस निवासी दीपक कुमार कुलकर्णी (31 वर्ष) ने थाना छावनी पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उनके व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ शब्दों का उपयोग किया गया था।

आरोपी ने कबूला कृत्य

जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। इसके बाद केम्प-01 निवासी नजरूल खान (48 वर्ष) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने वीडियो वायरल करने की बात स्वीकार कर ली।

घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।

न्यायालय में पेश

मामला अजमानतीय होने के कारण आरोपी को 20 फरवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किया गया था और मामले की विवेचना जारी है।

पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक या धार्मिक भावना आहत करने वाली सामग्री सोशल मीडिया पर साझा न करें। ऐसा करना कानूनन दंडनीय अपराध है। सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करें।

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