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2025 में स्पैम टेलीमार्केटिंग के खिलाफ TRAI की कड़ी कार्रवाई, 21 लाख से अधिक संसाधन डिस्कनेक्ट

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने वर्ष 2025 के लिए अनचाही वाणिज्यिक संचार (UCC) के प्रवर्तन और डू नॉट डिस्टर्ब (DND) पारिस्थितिकी तंत्र के तहत उपभोक्ता सहभागिता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें स्पैम टेलीमार्केटिंग के खिलाफ नियामक कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि को रेखांकित किया गया है।

वर्ष 2025 के दौरान, UCC मानदंडों का उल्लंघन करने वाले 7,31,120 अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (UTMs) को नोटिस जारी किए गए। प्रगतिशील प्रवर्तन उपायों के तहत, 4,73,075 संस्थाओं पर एक महीने के लिए संचार प्रतिबंध लगाया गया, जबकि 89,936 बार-बार उल्लंघन करने वालों पर छह महीने का संचार प्रतिबंध लगाया गया। इसके अतिरिक्त, निरंतर अनुपालन न करने पर 1,84,482 दूरसंचार संसाधनों को डिस्कनेक्ट किया गया।

अगस्त 2024 से अब तक कुल मिलाकर 21.05 लाख से अधिक दूरसंचार संसाधनों को डिस्कनेक्ट किया जा चुका है, जो स्पैम नेटवर्क पर अंकुश लगाने और दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र में अनुपालन को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है।

प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ, उपभोक्ताओं को स्पैम की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर प्रयास किए गए। वर्ष 2025 में सभी चैनलों के माध्यम से 31.09 लाख UCC शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 17.06 लाख शिकायतें (आधे से अधिक) DND ऐप के माध्यम से दर्ज की गईं, जो अनचाही संचार की रिपोर्टिंग में बढ़ी हुई उपभोक्ता भागीदारी को दर्शाता है।

इस पर टिप्पणी करते हुए, TRAI के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने कहा:

“2025 में TRAI के प्रवर्तन प्रयास इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि उपभोक्ताओं को अनचाही वाणिज्यिक संचार पर नियंत्रण में स्पष्ट सुधार महसूस होना चाहिए। DND पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से बढ़ी हुई उपभोक्ता सहभागिता ने उल्लंघनों की तेजी से पहचान और लगातार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई संभव की है।”

मासिक आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष भर अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स के खिलाफ शिकायतें कुल मामलों का बड़ा हिस्सा रहीं, जो पंजीकृत टेलीमार्केटर्स के खिलाफ शिकायतों से कहीं अधिक थीं। यह प्रवृत्ति नियामक ढांचे से बाहर संचालित होने वाली अनधिकृत और गैर-अनुपालन संस्थाओं को लक्षित करने पर TRAI के फोकस को मजबूत करती है।

TRAI ने दो-स्तरीय रणनीति अपनाई है, जिसके तहत पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वैध और सहमति-आधारित वाणिज्यिक संचार को सक्षम किया जाता है, जबकि DLT (ब्लॉकचेन)-आधारित पंजीकरण, AI आधारित स्पैम पहचान, निर्धारित नंबर श्रृंखला का अनिवार्य उपयोग, मजबूत शिकायत तंत्र और गैर-अनुपालन प्रेषकों को डिस्कनेक्ट करने जैसे नियामक, तकनीकी और प्रवर्तन उपायों के माध्यम से अपंजीकृत संस्थाओं से आने वाले अनचाही संचार पर अंकुश लगाया जाता है।

DND पारिस्थितिकी तंत्र में अपनाने की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। DND ऐप इंस्टॉलेशन में वर्ष-दर-वर्ष 84.43% की वृद्धि दर्ज की गई और 2025 में कुल इंस्टॉलेशन 28.08 लाख तक पहुंच गए, जबकि 2024 में यह संख्या 15.22 लाख थी।

उपभोक्ता रिपोर्टिंग में वृद्धि और मजबूत प्रवर्तन तंत्र के संयोजन से उल्लंघनकर्ताओं की तेजी से पहचान और निर्णायक नियामक कार्रवाई संभव हुई है।

प्राधिकरण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनचाही वाणिज्यिक संचार में संलग्न संस्थाओं के लिए गैर-अनुपालन के परिणामों को कड़ा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है, साथ ही हितधारकों के सहयोग से DND ढांचे को और बेहतर बनाने के प्रयास जारी रखेगा।

TRAI के बारे में:

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) TRAI अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। TRAI भारत में दूरसंचार, प्रसारण और केबल टीवी सेवा क्षेत्रों का विनियमन करता है। इसका उद्देश्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निष्पक्ष नियम, पारदर्शी प्रक्रियाएं और बेहतर सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।


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