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वन्य जीव सुरक्षा: उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व कोर जोन में रात्रीकालीन आवागमन पर रोक

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 गरियाबंद। बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर/क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में रात्रि 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहन प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक W.P.(C) No. 202/1995 (T. N. Godhaverman Thirumulpad vs Union of India & Others) के अंतर्गत दिनांक 17/11/2025 को पारित आदेश के अनुसार लिया गया है।


सड़क पर वाहन प्रवेश केवल एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में ही अनुमति प्राप्त होगा।


भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के पत्र क्रमांक 12-15/2021-NTCA (28/11/2025) और 13/1/2026 के निर्देशों और छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव वार्डन के आदेशों के तहत, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित जाँच नाका/बैरियर को शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रखा जाएगा।


वन अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम बाघों और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है और सभी पर्यटकों तथा स्थानीय निवासियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस निर्देश का पालन करें।


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