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CG NEWS : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास

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 दुर्ग/पाटन। दुर्ग जिले के पाटन स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है।


पाटन के अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने मामले में आरोपी निखिल कुर्रे को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

क्या है पूरा मामला

यह घटना उस समय की है जब पीड़िता अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। रास्ते में आरोपी निखिल कुर्रे ने उसे बहला-फुसलाकर अपने झांसे में लिया और बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया। आरोपी पहले पीड़िता को रायपुर के पास अपनी दीदी के घर लेकर गया, जहां वह एक दिन रुका।

इसके बाद आरोपी पीड़िता को ट्रेन से नागपुर ले गया। नागपुर में आरोपी को पीड़िता के नाबालिग होने की पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद उसने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

पुलिस ने नागपुर से किया बरामद

घटना के बाद पीड़िता के पिता ने थाना उतई में बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता को नागपुर से सुरक्षित बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया।

संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई

जांच में सामने आया कि आरोपी को उसके परिजनों का संरक्षण मिला था। इस पर पुलिस ने आरोपी की दीदी विकेश मारकंडे, जीजा दिनेश बघेल और एक अन्य दीदी करुणा बघेल को भी गिरफ्तार किया।

कोर्ट का फैसला

पाटन पॉक्सो न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने पीड़िता, उसके परिजनों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।

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