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आरंग में नाबालिग से दुष्कर्म, 19 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

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 रायपुर। जिले के आरंग थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।


पुलिस के अनुसार, ग्राम भानसोज निवासी प्रशांत लहरी (19 वर्ष) ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने आरंग थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी को 9 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

गौशाला में ले जाकर नाबालिग से दुष्कर्म, 55 साल का पड़ोसी चढ़ा पुलिस के हत्थे

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 जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 13 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग बालिका के साथ 55 वर्षीय बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।


मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 7 मार्च की है। पीड़िता की बड़ी मां ने बताया कि वे मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गई थीं, जबकि नाबालिग बच्ची घर पर अकेली थी।

शाम को जब वे वापस लौटीं तो बालिका रोती हुई मिली। पूछताछ करने पर उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाला 55 वर्षीय व्यक्ति उसे घर के पास स्थित एक गौशाला में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और स्वास्थ्य जांच कराई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ Protection of Children from Sexual Offences Act (पॉक्सो एक्ट) सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) और 65(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

CG NEWS : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास

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 दुर्ग/पाटन। दुर्ग जिले के पाटन स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है।


पाटन के अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने मामले में आरोपी निखिल कुर्रे को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

क्या है पूरा मामला

यह घटना उस समय की है जब पीड़िता अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। रास्ते में आरोपी निखिल कुर्रे ने उसे बहला-फुसलाकर अपने झांसे में लिया और बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया। आरोपी पहले पीड़िता को रायपुर के पास अपनी दीदी के घर लेकर गया, जहां वह एक दिन रुका।

इसके बाद आरोपी पीड़िता को ट्रेन से नागपुर ले गया। नागपुर में आरोपी को पीड़िता के नाबालिग होने की पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद उसने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

पुलिस ने नागपुर से किया बरामद

घटना के बाद पीड़िता के पिता ने थाना उतई में बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता को नागपुर से सुरक्षित बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया।

संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई

जांच में सामने आया कि आरोपी को उसके परिजनों का संरक्षण मिला था। इस पर पुलिस ने आरोपी की दीदी विकेश मारकंडे, जीजा दिनेश बघेल और एक अन्य दीदी करुणा बघेल को भी गिरफ्तार किया।

कोर्ट का फैसला

पाटन पॉक्सो न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने पीड़िता, उसके परिजनों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।

झाड़-फूंक के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी बैगा गिरफ्तार

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 दुर्ग। नंदिनी नगर थाना क्षेत्र में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी बैगा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।


जानकारी के अनुसार, पीड़िता कुछ दिनों से अस्वस्थ थी। 22 दिसंबर को उसकी मां ने बेमेतरा जिले के एक बैगा को झाड़-फूंक के लिए घर बुलाया। आरोपी परमेश्वर बघेल (25) ने नाबालिग की हालत देखकर उस पर बाहरी हवा का साया होने की बात कही और घर से दूर नींबू फेंकने का बहाना बनाकर उसे पास की एक नर्सरी में ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। वारदात के बाद आरोपी ने पीड़िता को किसी को बताने पर धमकी भी दी।

डर के कारण पीड़िता दो दिन तक चुप रही, लेकिन 24 दिसंबर को उसने अपनी मां को घटना की जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच के दौरान आरोपी को 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी खुद को बैगा बताकर बीमारियां ठीक करने का दावा करता था और इसी विश्वास का दुरुपयोग करते हुए उसने वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस ने बताया कि मामले में पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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