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कोयला क्षेत्र में तेजी: 18 नई मान्यता प्राप्त खोज एजेंसियाँ अधिसूचित

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आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और सुदृढ़ बनाने के प्रयासों के तहत, सरकार ने कोयला खनन की खोज (Exploration) और संचालन को तेज़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खनिज और खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) के द्वितीय प्रावधान के अंतर्गत, गुणवत्ता परिषद भारत – नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (QCI‑NABET) द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को Accredited Prospecting Agencies (APA) के रूप में 26 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया। 

इस अधिसूचना के तहत 18 नई एजेंसियों को कोयला और लिग्नाइट के खोज कार्य (Prospecting Operations) के लिए शामिल किया गया है। इससे कोयला ब्लॉक अलॉटियों को अधिक विकल्प और लचीलापन मिलेगा कि वे इन मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट की खोज करवा सकें।

कोयला खदान के संचालन के लिए भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (Geological Report) तैयार करना अनिवार्य है। अधिक एजेंसियों के जुड़ने से पहले एजेंसी द्वारा प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाला लगभग 6 महीने का समय बचाया जा सकेगा।

सरकार का उद्देश्य निजी क्षेत्र के संसाधनों का लाभ उठाना, खोज कार्य में दक्षता, प्रतिस्पर्धा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है।

इस पहल से खनन की गति बढ़ेगी, देश में कोयला और लिग्नाइट की उपलब्धता में सुधार होगा और राष्ट्रीय ऊर्जा जरूरतों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

भारत सरकार पारदर्शी, प्रभावी और भविष्य-उन्मुख खनिज अन्वेषण ढाँचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आर्थिक विकास को गति देने में सहायक होगा।


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