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गुजरात और हरियाणा के ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि जारी

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नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान गुजरात और हरियाणा के ग्रामीण स्थानीय निकायों (Rural Local Bodies - RLBs) को सशक्त करने के उद्देश्य से 15वें वित्त आयोग (XV Finance Commission) की अनुदान राशि जारी की है।

गुजरात के लिए अनुदान राशि

  • राज्य के सभी 38 जिला पंचायतों, 247 पात्र ब्लॉक पंचायतों, और 14,547 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 की दूसरी किस्त (Untied Grants) के रूप में ₹522.20 करोड़ जारी किए गए हैं।

  • इसके अतिरिक्त, पहली किस्त की रोकी गई राशि ₹13.5989 करोड़ भी जारी की गई है, जो अब 6 जिला पंचायतों, 5 ब्लॉक पंचायतों, और 78 ग्राम पंचायतों को दी जाएगी।

 हरियाणा के लिए अनुदान राशि

हरियाणा राज्य के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 की पहली किस्त (Untied Grants) के रूप में ₹195.129 करोड़ जारी किए हैं।
यह राशि राज्य की 18 जिला पंचायतों, 134 पात्र ब्लॉक पंचायतों, और 6,164 ग्राम पंचायतों को दी जाएगी।

 अनुदान जारी करने की प्रक्रिया और उद्देश्य

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों को ये अनुदान जारी किए जाते हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा इन अनुदानों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किया जाता है।

 अनुदान का उपयोग

  • Untied Grants (अविबद्ध अनुदान) का उपयोग पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के अंतर्गत किया जाएगा।
    (नोट: इन अनुदानों का उपयोग वेतन या प्रशासनिक व्यय हेतु नहीं किया जा सकता।)

  • Tied Grants (बद्ध अनुदान) का उपयोग निम्नलिखित बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाएगा:
    a) स्वच्छता और ODF (खुले में शौच मुक्त) स्थिति बनाए रखना, जिसमें घरेलू कचरा प्रबंधन, मानव मल और फीकल स्लज प्रबंधन शामिल है।
    b) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण (Water Recycling)।

यह पहल ग्रामीण भारत के सतत विकास, स्वच्छता, और जल प्रबंधन को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


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