Media24Media.com: CG NEWS : संपत्ति कर न चुकाने पर जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र पर 9.12 करोड़ का जुर्माना

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CG NEWS : संपत्ति कर न चुकाने पर जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र पर 9.12 करोड़ का जुर्माना

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 दुर्ग। अहिवारा नगर पालिका ने जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र पर संपत्ति कर न चुकाने के कारण 9.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश पर कंपनी की संपत्ति की जांच के बाद की गई।


जांच में सामने आई गड़बड़ी

जांच में पता चला कि कंपनी ने लगभग 1.90 लाख वर्गफुट निर्माण का विवरण नगर पालिका को नहीं दिया था। इस आधार पर नगर पालिका ने पेनाल्टी लगाई और निर्धारित समयावधि में राशि जमा करने का निर्देश दिया है।

15 दिन में दस्तावेज पेश करने का आदेश

कंपनी को आदेश दिया गया है कि वह 15 दिन के भीतर भवन अनुज्ञा हेतु नगर एवं ग्राम निवेश से अनुमोदित डिजाइन के अनुसार चार प्रतियों में रेखांकन प्रस्तुत करे। यह प्रक्रिया धारा 187(क) के तहत अवैध निर्माण को नियमित कराने के लिए आवश्यक है।

नगर पालिका की चेतावनी

नगर पालिका ने साफ किया है कि कंपनी को समय पर सभी आवश्यक दस्तावेज और कर राशि जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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