SC Verdict on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। हालांकि, हिंसक और रेबीज से संक्रमित कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें शेल्टर में ही रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए साफ किया कि यह नियम सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। साथ ही सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करने और हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है।
जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि:
- सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना न दिया जाए।
- नसबंदी और टीका लगने के बाद ही कुत्तों को छोड़ा जाए।
- रेबीज संक्रमित या हिंसक कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा।
यह फैसला डॉग लवर्स के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि पहले आदेश के बाद देशभर में विरोध देखने को मिला था।