छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सड़क हादसों को रोकने और लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक सख़्त नियम लागू किया है। अब जिले में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को शराब और पेट्रोल देने पर रोक होगी।
निर्णय कैसे लिया गया?
यह फैसला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। आदेश के अनुसार, जिले की सभी शराब की दुकानें और पेट्रोल पंप केवल हेलमेट पहनकर आए चालकों को ही सेवा देंगे।
आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई
- कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
- शराब की दुकान या पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
- दुकान बंद करने तक की कार्रवाई संभव है।
- सभी स्थानों पर सख़्त निगरानी रखी जाएगी।
असर और प्रतिक्रिया
आदेश लागू होने के पहले दिन ही कई शराब दुकानों के बाहर हेलमेट पहने लोगों की लंबी कतारें दिखीं। कुछ स्थानीय लोगों ने इसे सराहा, वहीं कुछ ने इसे असुविधाजनक बताया।
आगे की योजना
फिलहाल यह नियम कुछ स्थानों पर लागू है, लेकिन जल्द ही पूरे जिले में लागू किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बिना हेलमेट वाहन चलाने की आदत को कम करना है।