रायपुर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डधारियों को माह जून से अगस्त तक तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण की तिथि 20 जुलाई 2025 तक वृद्धि करने केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के उप निदेशक को पत्र लिखकर आग्रह किया है। गौरतलब है कि वर्तमान में तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण करने का समय-सीमा 30 जून तक निर्धारित है।
सचिव श्रीमती कंगाले द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में माह जून, 2025 से अगस्त, 2025 तक के 03 माह का खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जारी 56.78 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जारी 24.44 लाख राज्य पूल के राशनकार्डधारी परिवारों को भी माह जून से अगस्त, 2025 तक के 03 माह का खाद्यान्न एकमुश्त रूप से चालू माह जून में वितरित किया जा रहा है।
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