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भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

 रायपुर। बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। बता दें कि आज मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उनकी पेशी हुई। जिला सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में माननीय जज अजय खाखा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई।


कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही उनकी न्यायिक रिमांड को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब विधायक देवेंद्र यादव को 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा।

भूपेश बघेल ने धोखे से गिरफ्तार करने का लगाया आरोप
उल्लेखनीय है कि, राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद गिरफ्तार भिलाई विधायक से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार पर देवेंद्र यादव को धोखे से गिरफ्तार करने का बड़ा आरोप लगाया है।

बघेल ने कहा कि, देवेंद्र ने बताया है कि, उसे FIR की कॉपी नहीं दी गई है। न ही बताया गया है कि, किस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया है। देवेंद्र को जितनी भी नोटिस मिली वो धारा 160 के तहत थी, जो गवाही के लिए होती है। गवाही देनी है, यह कहकर पुलिस देवेंद्र को ले गई। उल्लेखनीय है कि, देवेंद्र यादव से मिलने कांग्रेस के विधायक भूपेश बघेल, चरणदास महंत, रविंद्र चौबे, उमेश पटेल समेत करीब 15 विधायक सेंट्रल जेल पहुंचे हैं।

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