CG Mob Lynching Case: आरंग मॉब लिंचिंग मामले में एसआईटी की टीम ने दुर्ग से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी हर्ष मिश्रा दुर्ग में एक मकान के बाहर ताला लगाकर छुपा हुआ था. आरोपी की सूचना मिलने पुलिस की स्पेशल टीम ने हर्ष मिश्रा को दुर्ग के बोरसी से गिरफ्तार किया है. आरोपी हर्ष मिश्रा पिता सुदेश मिश्रा उम्र 23 साल निवासी बैजनाथ पारा आर्य समाज मंदिर के पास थाना सिटी कोतवाली रायपुर जिला रायपुर का निवासी है.
इस घटना में चांद मिया की मौके पर मृत्यु हो गई तथा गुडडू खान व सद्दाम खान को गंभीर अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कि उपचार के दौरान गुडडू खान एवं सद्दाम खान की भी मृत्यु हो गई। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना आरंग में अपराध क्रमांक 421/24 दर्ज किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय एक विशेष टीम का गठन कर टीम के सदस्यों को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया था।
जिस पर विशेष टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्र करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा तकनीकी विश्लेषणों व अन्य माध्यमों से अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ करते हुए प्रकरण में आरोपियांे को चिन्हांकित किया गया है, जिनकी पता तलाश की जा रही है। जिसमे से एक आरोपी आरोपी हर्ष मिश्रा को पकड़ा गया।
उपचार के दौरान सद्दाम खान की मृत्यु होने पर आरोपी हर्ष मिश्रा पकड़े जाने के डर से दुर्ग बोरसी स्थित अपने एक महिला मित्र के घर जाकर कमरे में बाहर से ताला लगाकर छिपा था, जिसे एसआईटी की टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाकर धारा 304, 308, 34 भादवि.के तहत उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया जिसको माननीय न्यायालय ने ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेजा।
प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है ।