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हाईकोर्ट ने खारिज की कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमात याचिका, कोल घोटाले में हैं आरोपी

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 रायपुर। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस एनके व्यास ने ईडी में दर्ज एफआईआर पर लगी याचिका में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत नहीं देने का फैसला किया है।


कोल लेवी मामले में ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर ईओडब्ल्यू में भी देवेंद्र सहित 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अग्रिम राहत की कोशिश में देवेंद्र थे जो हाइकोर्ट ने उन्हें नहीं दी।

ईडी की गिरफ्तारी से बचने देवेंद्र ने कोर्ट की शरण ली थी। लगातार सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में ईडी ने अग्रिम जमानत का विरोध किया था, जिस पर आज फैसला आया है।

ये बनाये गए हैं कोल स्कैम के आरोपी

बहुचर्चित कोल लेवी घोटाला मामले में आईएएस रानू साहू, निखिल चंद्राकर के अलावा विनोद तिवारी, देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय, आरपी सिंह, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नवनीत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नारायण साहू आरोपी बनाए गए हैं। नारायण साहू और पीयूष साहू दोनों ही सूर्यकांत तिवारी के स्टाफ हैं। रानू साहू और निखिल चंद्राकर के अलावा इनमें से किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। खबर है कि इन्हें पकड़ा जा सकता है। हालांकि इन आरोपियों के वकीलों ने जमानत हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है।

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