Media24Media.com: कोल घोटाले

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हाईकोर्ट ने खारिज की कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमात याचिका, कोल घोटाले में हैं आरोपी

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 रायपुर। भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस एनके व्यास ने ईडी में दर्ज एफआईआर पर लगी याचिका में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत नहीं देने का फैसला किया है।


कोल लेवी मामले में ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर ईओडब्ल्यू में भी देवेंद्र सहित 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अग्रिम राहत की कोशिश में देवेंद्र थे जो हाइकोर्ट ने उन्हें नहीं दी।

ईडी की गिरफ्तारी से बचने देवेंद्र ने कोर्ट की शरण ली थी। लगातार सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में ईडी ने अग्रिम जमानत का विरोध किया था, जिस पर आज फैसला आया है।

ये बनाये गए हैं कोल स्कैम के आरोपी

बहुचर्चित कोल लेवी घोटाला मामले में आईएएस रानू साहू, निखिल चंद्राकर के अलावा विनोद तिवारी, देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय, आरपी सिंह, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नवनीत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नारायण साहू आरोपी बनाए गए हैं। नारायण साहू और पीयूष साहू दोनों ही सूर्यकांत तिवारी के स्टाफ हैं। रानू साहू और निखिल चंद्राकर के अलावा इनमें से किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। खबर है कि इन्हें पकड़ा जा सकता है। हालांकि इन आरोपियों के वकीलों ने जमानत हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है।

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय की बढ़ी मुश्किलें, स्पेशल कोर्ट ने जारी किया नोटिस

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 रायपुर :  छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दो विधायकों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने कथित कोल घोटाले में शनिवार को पूरक चालान पेश किया. इसमें दोनों विधायकों के नाम हैं. दोनों को 25 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है. इससे पहले दोनों को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना होगा. यदि जमानत नहीं मिली तो कोर्ट उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है.


कोल परिवहन में 25 रुपए प्रति टन की कथित लेवी के मामले में ईडी ने पूरक चालान पेश किया है. इस मामले में आईएएस व पूर्व कलेक्टर रानू साहू और निखिल चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है, जबकि विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय सहित कांग्रेस नेता व अन्य की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इस मामले में अदालत ने दोनों विधायकों को नोटिस जारी किया है. 25 अक्टूबर को दोनों को पेश होना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में पेश नहीं होने की स्थिति में वारंट जारी किया जाएगा. इसके बाद भी पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकता है. वहीं, 25 अक्टूबर को पेश होने से पहले अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना होगा. अग्रिम जमानत मिलने की स्थिति में गिरफ्तारी से राहत मिलेगी, अन्यथा जेल भेजने के आदेश हो सकते हैं. विधायकों के अलावा इस मामले के अन्य आरोपी, जिनके नाम पर पूरक चालान पेश हुआ है, उनमें पीयूष साहू, विनोद तिवारी, राम प्रताप सिंह, रोशन सिंह, मनीष उपाध्याय, नवनीत तिवारी और नारायण साहू शामिल हैं.

बता दें कि कथित घोटाले में अब तक आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, सौम्या चौरसिया, दो खनिज अधिकारी आदि की गिरफ्तारी हो चुकी है. जांच के दौरान ईडी ने कांग्रेस के दोनों विधायकों के यहां भी छापा मारा था. इनमें राय के निवास पर नगद व कुछ गहने मिले थे.


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