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अवैध परिवहन करने पर अर्थदण्ड 2 लाख 96 हजार 660 रूपए की वसूली

राजनांदगांव। खनिज विभाग द्वारा जिले में अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग द्वारा खनिज नियम खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत 23 नवम्बर से 6 दिसम्बर तक 13 अवैध परिवहन करते हुए खनिज रेत, चूनापत्थर, मुरूम व ईट मिट्टी का परिवहन कर रहे वाहनों पर कार्रवाई की गई। अवैध परिवहन पर कुल अर्थदण्ड 2 लाख 96 हजार 660 रूपए वसूल किया गया है और कार्रवाई की जा रही है।

खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध खनिज परिवहन करते हुए वाहन चालक निलाबंर से 5 टन गिटटी जप्त की गई और 13 हजार 900 रूपए अर्थदण्ड वसूली की गई। इसी तरह वाहन चालक ललित नेता से 20 टन गिटटी जप्त और 27 हजार 600 रूपए अर्थदण्ड, वाहन चालक चतुर निषाद से 20 टन गिटटी जप्त और 27 हजार 600 रूपए अर्थदण्ड, वाहन चालक रूपेन्द्र साहू से 20 टन गिटटी जप्त और 27 हजार 600 रूपए अर्थदण्ड, वाहन चालक भैयाराम से 17 टन गिटटी जप्त और 26 हजार 460 रूपए अर्थदण्ड,

वाहन चालक कृष्णा से 12 घन मीटर रेत जप्त एवं 22 हजार 400 रूपए अर्थदण्ड, वाहन चालक कोमलचंद से 12 घन मीटर रेत जप्त एवं 22 हजार 400 रूपए अर्थदण्ड, वाहन चालक डोमन लाल से 12 घन मीटर मुरूम जप्त एवं 2 हजार 240 रूपए अर्थदण्ड, वाहन चालक प्रेमलाल साहू से 4 घन मीटर रेत जप्त एवं 15 हजार 800 रूपए अर्थदण्ड, वाहन चालक हेमू निर्मलकर से 20 घन मीटर रेत जप्त और 29 हजार रूपए अर्थदण्ड, वाहन चालक मिथलेश कुमार से 20 टन चूना पत्थर जप्त और 27 हजार 600 रूपए अर्थदण्ड, वाहन चालक लघुराम रावटे से 20 टन चूना पत्थर जप्त और 27 हजार 600 रूपए अर्थदण्ड, वाहन चालक रितेश उईके से 17 टन चूना पत्थर जप्त और 26 हजार 460 रूपए अर्थदण्ड वसूला गया।

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