Media24Media.com: एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर 30 नवम्बर तक प्रतिबंध

Responsive Ad Slot

Latest

latest


 

एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर 30 नवम्बर तक प्रतिबंध

Document Thumbnail

गौरेला पेंड्रा मरवाही। विधानसभा आम चुनाव के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने 30 नवम्बर तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है।

परिपत्र में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 7 नवम्बर मंगलवार को सवेरे 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

इसके साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन साधारण निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

Advertisement Sushasan Divas Advertisement Mohan Chandrakar Chhattisgarh Tourism Chhattisgarh Tourism
Don't Miss
© Media24Media | All Rights Reserved | Infowt Information Web Technologies.