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छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम के अधीन जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन

रायपुर। राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम के अधीन जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन किया गया है। समाज कल्याण विभाग के सचिव के द्वारा जारी आदेशानुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 38 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 के नियम 34(2) के अधीन राज्य में ऐसे दिव्यांग जो अधिक सहारे की आवश्यकता वाले हों, ऐेसे विशेष प्रकरणों की प्रकृति को प्रमाणित करने के लिए जिला स्तर पर निर्धारण बोर्ड का गठन किया गया है। प्रकरण का निराकरण 60 दिवस के भीतर किया जाना होगा।

निर्धारण बोर्ड में कलेक्टर या प्रतिनिधि(अतिरिक्त/संयुक्त कलेक्टर से अन्यून) को अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सदस्य, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त/उपसंचालक को सदस्य/सचिव एवं सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मनोवैज्ञानिक को सदस्य नियुक्त किया गया है। उक्त प्रतिनिधियों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी। जारी आदेशानुसार अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। वह निर्धारण बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर ही प्रदान किया जाए। वित्तीय एवं अन्य संसाधानों की उपलब्धता के आधार पर संयुक्त/उपसंचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

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