Delhi Services Bill 2023: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. सोमवार को पहले इस पर विस्तार से चर्चा होगी और फिर मतदान कराया जा सकता है. इसके साथ की सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी कर रही हैं. कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को सोमवार, 7 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने सांसदों को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हीप जारी किया है.
आपको बता दें कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में 3 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 ध्वनिमत से पास हो गया था. इस दौरान INDIA गठबंधन के सांसदों ने सदन का वॉकआउट किया. अब केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) 7 अगस्त यानी सोमवार को दिल्ली सेवा बिल 2023 (Delhi Services Bill 2023) को राज्यसभा में पेश करने जा रही है. दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए बिल का राज्यसभा में पास होना जरूरी है.
इससे पहले 3 अगस्त को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया. उन्होने कहा कि अब तक तो विपक्ष कह रहा था कि जब तक पीएम सदन में नहीं आयेंगे वो चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन आज क्या हुआ? पीएम तो सदन में नहीं आए लेकिन फिर चर्चा में हिस्सा कैसे लिया? उन्होने कहा कि संविधान के मुताबिक दिल्ली के लिए नया कानून बनाने का अधिकार केन्द्र के पास है.