जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि उक्त जांच शिविर में महासमुंद जिले के विकासखण्ड पिथौरा, बसना एवं सरायपाली के समस्त शैक्षणिक संस्थानो में संचालित वाहनों का मय दस्तावेज के साथ फिटनेस परीक्षण किया जाएगा। यदि वाहन को जांच शिविर में नहीं भेजा जाता है तो यह माना जाएगा कि वो वाहन शैक्षणिक संस्था में संचालित करने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वाहनो का उपयोगिता प्रमाण पत्र निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उपयुक्तता प्रमाण-पत्र रद्द दिनांक से वाहन को साधारण बस मानते हुए कर निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी।