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रायपुर जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित, कलेक्टर ने बिना अनुमति नलकूप खनन पर लगाई पाबंदी

रायपुर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने रायपुर जिले में 30 जून तक ग्रीष्म ऋतु के दौरान नये नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। कलेक्टोरेट से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। चालू गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिले का 30 जून तक जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। गर्मी के मौसम में लोगों को पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नये नलकूप खोदने पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।


जारी किए गए आदेश अनुसार रायपुर जिले में 30 जून 2023 तक की अवधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई नया नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। इस अवधि में पीने के पानी या पेयजल के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी नया नलकूप खनन नहीं होगा।

इस अवधि में किसी भी प्रकार के नये नलकूप खनन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। शासकीय-अर्द्धशासकीय एवं नगरीय निकायों को पीने के पानी के लिए अपने क्षेत्र अधिकार सीमा में आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन के अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

कलेक्टर डॉ. भुरे ने नलकूप खनन की पूर्व अनुमति के लिए प्राधिकृत अधिकारी भी नियुक्त कर दिए है। प्राधिकृत अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, नगरीय निकाय या तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र में नये नलकूप खनन की अनुमति दे सकेंगे। प्राधिकृत अधिकारी यह अनुमति छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही देंगे।

रायपुर नगर निगम सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए नये नलकूप खनन की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा दी जाएगी। रायपुर राजस्व अनुभाग के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम रायपुर, आरंग राजस्व अनुभाग क्षेत्र के लिए एसडीएम आरंग,

अभनपुर राजस्व अनुभाग के लिए एसडीएम अभनपुर और तिल्दा राजस्व अनुभाग के लिए एसडीएम तिल्दा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए है। नलकूप खनन या मरम्मत का काम पंजीकृत एजेंसी द्वारा किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा निर्देंशों का उलंघन किए जाने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


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