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AAP को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, चुनाव आयोग ने NCP-TMC से छीना

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने तीन राष्ट्रीय पार्टियों और दो क्षेत्रीय पार्टियों से दर्जा वापस लिया है. वहीं एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया. निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP), तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (CPI) का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है. इसके अलावा आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है.


इसके अलावा क्षेत्रीय दलों में निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) से आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) से UP में क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है. अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को यह दर्जा मिलने पर पार्टी नेताओं ने खुशी और शुभकामनाओं के ट्वीट किए. केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है.

आपको बता दें कि चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के स्टेटस की समीक्षा करता है, जो सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत एक सतत प्रक्रिया है. साल 2019 से अब तक चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया है और 9 राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों के करंट स्टेटस को वापस लिया है.

चुनाव आयोग के मुताबिक इन दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था लेकिन ये दल उतना रिजल्ट नहीं ला पाए इसलिए यह दर्जा वापस लिया गया है. इन्हें 2 संसदीय चुनावों और 21 राज्य विधानसभा चुनावों के पर्याप्त मौके दिए गए थे. इसके बाद इन दलों के प्रदर्शन को रिव्यू किया गया और फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया. हालांकि ये पार्टियां आगे के चुनावी चक्र में प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस हासिल कर सकती हैं.

चार सांसद लोकसभा में होना आवश्यक

आपको बता दें कि 2016 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के नियमों में कुछ बदलाव किए थे। लेकिन, अब राष्ट्रीय पार्टी की समीक्षा को 5 के बजाय 10 साल में होने का नियम बना हुआ है। वही, नियम अनुसार राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए उसके उम्मीदवारों को देश की कम से कम चार प्रदेशों में आपकी पार्टी का 6% से ज्यादा मत आपके पक्ष में होना चाहिए। वहीं, लोअर हाउस में उस पार्टी का कम से कम 4 सांसद प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

अगर पार्टी ने राष्ट्रीय दर्जा खोया तो….एक चिन्ह से नहीं लड़ सकती

वही बता दें कि चुनाव आयोग को यह समीक्षा 2019 में ही करनी थी जिसमें टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी के राष्ट्रीय दल शामिल हैं। वहीं, चुनाव चिन्ह के आदेश 1968 के अंदर आप अपने राष्ट्रीय दल के दर्जे को अगर को दे तो आप अपनी पार्टी को देश के किसी भी प्रदेश में एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव नही लड़वा सकते हैं।

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