Ex Agniveer in BSF - केंद्र सरकार ने बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है. इसके साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी. जो इस बात पर निर्भर करेगा कि पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों में शामिल हुए थे. गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा की है.
इसके लिए गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है. इसके लिए गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्ष बल (BSF), जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है.
गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉस्टेबल के पद के लिए पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच साल की छूट मिलेगी जबकि पूर्व अग्निवीरों के बाद के सभी बैचों को 3 साल की छूट दी जाएगी.
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है।
इससे पहले अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदवाल किया गया था। भारतीय सेना द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया था कि अग्निवीर भर्ती के लिए तीन चरण हैं। पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, दूसरे चरण में फिटनेस टेस्ट होगा और फिर तीसरे चरण में मेडिकल परीक्षण होगा। इससे पहले जो प्रक्रिया चली आ रही थी, उसके अनुसार, पहले उम्मीदवारों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता था। इसके बाद उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होता था और आखिरी चरण में उन्हें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करनी होती थी। नए भर्ती नियम 2023-24 के अगले भर्ती चक्र से सेना में शामिल होने के इच्छुक करीब 40 हजार उम्मीदवारों पर लागू होंगे।
भारतीय सेना के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव भर्ती रैलियों में आने वाले हजारों उम्मीदवारों के लिए आने वाली जरूरी भारी प्रशासनिक लागत और लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट को देखते हुए किया गया।