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कोलाहल अधिनियम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले में शालेय एवं महाविद्यालय वार्षिक परीक्षा 1 मार्च से प्रारंभ होने से विद्यार्थियों के अध्ययन कार्य में व्यवधान न हो, इस हेतु छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 6(2) एवं 10(2) के साथ पठित भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा संपूर्ण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में आदेश जारी होने की तिथि से 15 मई तक की अवधि में अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर धारा 2,ख एवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण समय (दिन/रात) के लिए प्रतिबंध लगाई जाती है।

उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय है। साथ ही अधिनियम की धारा 2घ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा (7) के प्रयोजन के लिए उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी दंतेवाड़ा को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार अंतर्गत निहित अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त किया जाता है।

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