Media24Media.com: नियम विरूद्ध अनुकंपा नियुक्ति, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित

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नियम विरूद्ध अनुकंपा नियुक्ति, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित

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जांजगीर-चांपा। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के.एस. तोमर को राज्य शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में तोमर का मुख्यालय कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर नियत किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज मंत्रालय से इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है।



स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा द्वारा अपने कार्यकाल में पांच अपात्रों को नियम विरूद्ध अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने संबंधी शिकायत की पुष्टि हुई है। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण एवं नियम के विपरीत गंभीर कदाचार है।

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