Media24Media.com: निलंबन

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वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी पिथौरा निलंबित, लापरवाही बरतने के कारण हुआ निलंबन

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 महासमुंद : राज्य शासन के समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य के अंतर्गत उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण में लापरवाही और कदाचरण के आरोप में एस.के. डे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड पिथौरा, जिला महासमुंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।


कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा के माध्यम से प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत की गई है।

एस.के. डे पर जानबूझकर लापरवाही और मनमानी करने का आरोप है, जिससे राज्य शासन के महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। यह आचरण सेवा नियमों के प्रतिकूल पाया गया। निलंबन के दौरान एस.के. डे का मुख्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी।

बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर कन्या एवं बालक आश्रम बेलझीरिया के अधीक्षक-अधीक्षिका निलंबित

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रायपुर। गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी द्वारा बीते शनिवार को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर कन्या आश्रम एवं बालक आश्रम बेलझीरिया के अधीक्षक एवं अधीक्षिका को निलंबित कर दिया है।

निलंबन आदेश में कहा गया है कि 20 जुलाई को निरीक्षण दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के आश्रम में अनुपस्थित रहने एवं नियमित रूप से आश्रम में नहीं रहने के कारण बी.एस. मास्को अधीक्षक (प्रधान पाठक) आदिवासी बालक आश्रम बेलझीरिया, विकासखण्ड मरवाही और श्रीमती रियाज अंसारी अधीक्षिका (प्रधान पाठक) आदिवासी कन्या आश्रम बेलझीरिया विकासखण्ड मरवाही को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। बी.एस. मास्को और श्रीमती रियाज अंसारी का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गौरेला नियत किया जाता है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


निर्वाचन कार्य में लापरवाही, सहायक प्राध्यापक निलंबित

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दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क तथा सिविल सेवा आचरण नियम के तहत् भागवत कुर्रे सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय बोरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा इस अवधि में कुर्रे का मुख्यालय शासकीय महाविद्यालय धमधा होगा। ज्ञात हो कि सहायक प्रध्यापक कुर्रे की ड्युटी विधानसभा क्षेत्र क्रं. 68 साजा (आंशिक) के उड़नदस्ता क्रं. 2 के दल प्रभारी के रूप में लगाई गई है। उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार भागवत कुर्रे का कृत्य प्रथम दृष्टया संदिग्ध होना पाया गया है।

दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाले जल संसाधन विभाग के एसडीओ निलंबित

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रायपुर। जल संसाधन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कांकेर जिले के कापसी उपसंभाग में पदस्थ प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी आर.एल. धीवर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय अधीक्षण अभियंता इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर में संबंद्ध किया गया है।

गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग के कांकेर संभाग अंतर्गत परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर से स्केल वॉय के बीच 21 मई 2023 से लगातार चार दिनों तक 4 हजार 104 क्यूबिक मीटर पानी अनाधिकृत रूप से बहा दिया गया था। निलंबन आदेश में जल संसधान विभाग के उप संभाग कापसी के अनुविभागीय अधिकारी आर.एल. धीवर के द्वारा उक्त मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने तथा जलाशयों के नियमित पर्यवेक्षण न करने को पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही माना गया है।

इलाज के लिए मरीजों से अतिरिक्त राशि लेने और ऑडिट में गड़बड़ी पाए जाने पर पांच अस्पतालों के विरूद्ध कार्रवाई

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रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों का ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उपचार लेने वाले मरीजों का ऑडिट किया जाता है। ऑडिट के दौरान विगत दिनों कुछ अनुबंधित निजी अस्पतालों में गड़बड़ियां पाई गई थीं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रायपुर और बिलासपुर के ऐसे पांच अस्पतालों के खिलाफ निलंबन एवं अर्थदण्ड की कार्रवाई की गई है।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं-सह-मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना राज्य नोडल एजेंसी, रायपुर के द्वारा ऑडिट में गड़बड़ी पाए जाने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। नवापारा रायपुर के अंजलि नर्सिंग होम, माहेर हॉस्पिटल व शाह नर्सिंग होम, बिलासपुर के श्रीबालाजी हॉस्पिटल और रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने बिलासपुर के श्रीबालाजी हॉस्पिटल को एक साल के लिए निलंबित किया है। नवापारा रायपुर के अंजलि नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख रूपए के अर्थदण्ड व एक साल के निलंबन, माहेर हॉस्पिटल के खिलाफ पांच लाख रूपए के अर्थदण्ड व एक साल के निलंबन तथा शाह नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख रूपए के अर्थदण्ड व एक साल के निलंबन की कार्रवाई की गई है। रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत उपचारित मरीजों से अतिरिक्त राशि लिए जाने के मामले में छह लाख 16 हजार 834 रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। साथ ही इतनी ही राशि संबंधित मरीजों को वापस दिलाया गया है।

टोल-फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में इलाज में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर मरीज या उसके परिजन सीधे टोल-फ्री नंबर 104 या 14555 में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के आधार पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। साथ ही उपचारित मरीजों का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध डेटा का ऑडिट भी लगातार संबंधित चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। गड़बड़ी पाए जाने पर राज्य नोडल एजेंसी द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जाती है ताकि मरीजों को निःशुल्क व समुचित उपचार मिल सके।

नियम विरूद्ध अनुकंपा नियुक्ति, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित

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जांजगीर-चांपा। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के.एस. तोमर को राज्य शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में तोमर का मुख्यालय कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर नियत किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज मंत्रालय से इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है।



स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा द्वारा अपने कार्यकाल में पांच अपात्रों को नियम विरूद्ध अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने संबंधी शिकायत की पुष्टि हुई है। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण एवं नियम के विपरीत गंभीर कदाचार है।

औषधियों के अवैध रूप से क्रय-विक्रय पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की बड़ी कार्यवाही

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दुर्ग। जिले के मेडिकल स्टोर का 3 से 10 दिवस के लिए किया गया निलंबन और भारत मेडिकल कसारिडीह का लाइसेंस हुआ निरस्त। यह कार्यवाही मन प्रभावी औषधियों के अवैध रूप से क्रय-विक्रय पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश में संपन्न हुई है। इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खाद्य एवं औषधि विभाग के उप संचालक के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम का गठन किया गया। विगत दिनों से किए जा रहे निरीक्षण में 8 फर्मों द्वारा मन प्रभावी औषधियों का अवैध रूप से क्रय-विक्रय किया जाना पाया गया। जिनमें अनियमितता की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्यवाही की गई। 



इनके अलावा भी चार प्रमुख फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आज भी खुर्सीपार क्षेत्र में कुल 14 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया जिसमें 10 मेडिकल स्टोर बंद पाए गये व 04 मेडिकल स्टोर खुले पाए गये जिसमें सरदार मेडिकल व राम मेडिकल स्टोर द्वारा औषधियों के क्रय विक्रय दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस की अनुशंसा की गई। कार्यवाही में क्षेत्र के पुलिस बल का भी सहयोग प्राप्त हुआ और प्रशासन ने इस प्रकार की लापरवाही के विरुद्ध आगे भी निरंतर कार्यवाही जारी रखे जाने की बात कही है।

गौठान के कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में दो पंचायत सचिव निलंबित

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मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत राजपुर एवं उजियारपुर के पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत मुंगेली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.एस. राजपूत द्वारा उक्त दोनों ग्राम पंचायत सचिवों के निलंबन की कार्रवाई उनके द्वारा गौठान के कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में की गई है। ग्राम पंचायत राजपुर के सचिव अर्जुन लाल यादव द्वारा गौठान में गोबर खरीदी नहीं कराने एवं गौठान कार्य में सहयोग नहीं करने तथा ग्राम पंचायत उजियारपुर के सचिव बलरामदास मानिकपुरी द्वारा गौठान में हो रहे निर्माण कार्य,

टीकाकरण कार्य में सहयोग नहीं करने एवं शासन की फ्लैगशिप योजना के क्रियान्वयन में रूचि नहीं लेने के मामले में निलंबित किया गया है। निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में अर्जुन लाल यादव का मुख्यालय जनपद पंचायत मुंगेली और बलरामदास मानिकपुरी का मुख्यालय जनपद पंचायत लोरमी निर्धारित किया गया है।

कलेक्टर ने तहसील कार्यालय के बाबू को किया निलंबित, निरीक्षण के दौरान मिली थी अनियमितता

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बलौदाबाजार। कलेक्टर रजत बंसल ने आज राजस्व अधिकारियों को कड़ी सन्देश देते हुए पलारी तहसील में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 हेमंतदास मानिकपुरी को आज निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है विगत 9 सितंबर को कलेक्टर रजत बंसल ने पलारी तहसील  कार्यालय पहुँचकर आकस्मिक निरीक्षण किया था। जिस दौरान न्यायालय नायब तहसीलदार पलारी के कोर्ट में कार्यरत हेमंतदास मानिकपुरी, सहायक ग्रेड-03, तहसील कार्यालय पलारी द्वारा ऑनलाईन दर्ज प्रकरणों में आदेश पत्र ऑनलाईन जारी नहीं किया गया है, 



और न हीं ऑफलाईन आदेश पत्र को अपलोड किया गया है। इस संबंध में संबंधित कर्मचारी को 12 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा जवाब संतोषप्रद नही पाये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय बलौदाबाजार नियत किया निलंबन अवधि में मूलभुत नियमदृ53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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