रायपुर। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एम.के. राउत ने कहा कि “सूचना का अधिकार” का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक जानकारी उपलब्ध कराना है। नागरिक का अधिकार है, जानकारी प्राप्त करना और इस बीच रुकावट आती है तो “राज्य सूचना आयोग” में शिकायत कर सकते हैं। जनता और सरकार के बीच पारदर्शिता रहती है और भ्रष्ट लोग एवं कार्य में रोक लगती है। जनता प्रशासन के प्रत्येक कार्य की जानकारी प्राप्त कर जागरूक रहती है। ऑनलाईन वेबपोर्टल के माध्यम से आवेदकों को नई सुविधा प्रदान की गई है।
मनोज त्रिवेदी ने कहा कि आयोग के पोर्टल के ऑनलाईन होने से कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और जवाब शीघ्र प्राप्त हो सकेगा एवं प्रकरण के निराकरण में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रक्ररणों की सुनवाई सुविधाजनक हो रही है और बहतर परिणाम मिल रहे हैं। राज्य सूचना आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जानकारी देने के लिए बनाया गया है। अधिनियम के तहत जो जानकारी दी जा सकती है, उसे शीघ्रता से संबंधित आवेदको को उपलब्ध कराएं।
उन्होंने कहा कि पोर्टल के ऑनलाईन होने से अधिक से अधिक जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी पंजीयन कर इस अभियान का हिस्सा बनें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। पूर्व राज्य सूचना आयुक्त मोहन राव पवार ने कहा कि ऑनलाईन पोर्टल के प्रारंभ हाने से सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और कार्य त्वरित गति से निराकृत होगा। “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005” की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोग के अधिकारी ,कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।