सीएमओ के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने लिखा मुख्य सचिव को पत्र
महासमुन्द। महासमुन्द नगर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी महासंमुन्द, जिला कलेक्टर से वरिष्ठ हो गए हैं? जो शासन के आदेश का पालन कराने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कह रहे हैं। जो काम सीएमओ को करना है, वह कलेक्टर से करने कह रहे हैं। ऐसा कहना है छग नागरिक कल्याण समिति के पंकज साहू का। मुख्य सचिव और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है।
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पंकज साहू , पूर्व पार्षद |
मीडिया को जारी बयान में पंकज साहू ने बताया है कि नगर पालिका को आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में राज्य शासन के द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान में पार्षद व सभापति (जल विभाग) पवन पटेल को 05 वर्ष से अनधिक समय के लिए पार्षद/अध्यक्ष के निर्वाचन/मनोनयन के लिए अयोग्य ठहराया गया है। तत्संबंधी आदेश 12.09.2022 को जारी किया है। सीएमओ ने लिखा कलेक्टर को पत्र
आदेश की कापी सीएमओ को 21.09.2022 को प्राप्त हुआ। जिसकी प्रतिलिपी कलेक्टर एवं पार्षद को भी प्रेषित किया गया है। इस आदेश के अनुपालन में पूर्व पार्षद व समाजसेवी पंकज साहू ने 22.09.2022 को अध्यक्ष, सीएमओ और अवर सचिव को पत्र प्रस्तुत कर पवन पटेल को पार्षद व सभापति पद से पृथक रखने की मांग किया। जिस पर सी एम ओ के द्वारा उसी दिन कलेक्टर को शासन के आदेश की प्रति संलग्न कर कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित किया है। नागरिक कल्याण समिति की ओर से मुख्य सचिव को पत्र
पंकज साहू का कहना है कि नियमानुसार पालिका के प्रमुख अधिकारी सीएमओ हैं और उन्हें शासन के आदेश का पालन/क्रियान्वयन करना चाहिए। पार्षद को पद मुक्त करने की सूचना देकर कलेक्टर, निर्वाचन आयोग और नगरीय प्रशासन विभाग को सूचित करना चाहिए। परंतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष तिवारी के द्वारा जानबूझकर पार्षद को अनुचित लाभ पहुचाने की मंशा से नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। अपने वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर को कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित किया जाना सीएमओ की प्रशासनिक क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। इसकी शिकायत पंकज साहू ने 27.09.2022 को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन व सचिव नगरीय प्रशासन मंत्रालय रायपुर और कलेक्टर महासमुन्द को किया है। जिसमें श्री साहू ने सी एम ओ के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है।