महासमुंद। नाबालिग लड़की को भगा ले जाने और दैहिक शोषण करने के आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में सजाएं सुनाई गई है।
अभियोजन के अनुसार ग्राम दाबपाली की अवस्यक बालिका 31 जुलाई 2021 को रात में खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो गई। सुबह परिजनों ने देखा कि बालिका कमरे में नही है। आसपास रिश्तेदारों के घर तलाश किए, लेकिन कहीं पता नही चला। उसका पड़ोसी एक युवक भी लापता था। दाबपाली के रहने वाले जितेंद्र कुमार तांडे लड़की के घर कभी-कभी आता-जाता था। किशोरी को, जितेंद्र तांडे बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट तेंदूकोना थाने में दर्ज कराई गई। अभियुक्त जितेंद्र कुमार तांडे अवस्यक बालिका को शादी का प्रलोभन देकर रायगढ़ ले गया और किराए के मकान में रखा। उसके साथ जदबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसके कब्जे से बालिका को बरामद कर पुलिस ने मामला न्यायालय में पेश किया। जहां अतिरिक्त लोकअभियोजक सलीम कुरैशी ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।