Media24Media.com: पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज होने पर शिक्षक निलंबित

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पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज होने पर शिक्षक निलंबित

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लिटिया सरई में पदस्थ शिक्षक विनोद कुमार राय के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई बिलासपुर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी से इस संबंध में मिले प्रस्ताव पर की गई है। निलंबन अवधि में शिक्षक विनोद कुमार राय का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मरवाही निर्धारित किया गया है। 

इससे पहले 24 अप्रैल को बस्तर विकासखंड के दो शिक्षकों को निलंबित किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के मुताबिक चितलवार प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक प्रहलाद सिंह सेन और बनियागांव प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक उदय सिंह ठाकुर शराब पीकर स्कूल पहुंचे थे। साथ ही दोनों ने स्कूल में छात्रों से अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी शिकायत के आधार पर संबंधित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

शराब पीकर छात्रों से मारपीट करने पर निलंबित 

12 मार्च को जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के शिक्षक के द्वारा शराब के नशे में स्कूल आकर बच्चों से मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कस्तुरा में पदस्थ शिक्षक दिनेश कुमार लक्ष्मे के खिलाफ विद्यालयीन समय में शराब सेवन कर विद्यालय पहुंचने और विद्यालय में उपस्थित छात्र-छात्राओं को क्रिकेट बैट से पीटने की शिकायत मिली थी। 

शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुलदुला द्वारा की गई थी। जांच प्रतिवेदन और बयान के आधार पर दिनेश कुमार लक्ष्मे के खिलाफ शिकायत सही पाया गया था। शिक्षक की ये हरकत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 और नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।  

चिहरो के प्रभारी प्रधान पाठक भी सस्पेंड

इधर, कांकेर के दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के प्राथमिक शाला चिहरो के प्रभारी प्रधान पाठक बसंत कुमार साहू को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। इस अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय दुर्गूकोंदल निर्धारित की गई था। जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने बताया कि प्राथमिक शाला चिहरो के 20 बच्चें फूड पॉइजनिंग से पीड़ित पाए गए थे, जिसे लेकर प्रभारी प्रधान पाठक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।

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