राजनांदगांव कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने डोंगरगांव विकासखंड अंतर्गत तुमड़ीबोड़ के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी चमन बघेल को ग्रामीणों की शिकायत पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर सिन्हा से तुमड़ीबोड़ प्रवास के दौरान ग्रामीणों ने चमन बघेल के खिलाफ मुख्यालय में निवास नहीं करने, ग्रामसभा में उपस्थित नहीं रहने और शासकीय योजनाओं की जानकारी नहीं देने की शिकायत की थी। इस पर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी चमन बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में बघेल का मुख्यालय कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मानपुर होगा।
कांकेर में कलेक्टर चंदन कुमार ने कोयलीबेड़ा के शासकीय हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल.बी.) राजेश पाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरहरपुर नियत किया गया है।
गलत नीयत रखने वाला प्राचार्य हुआ निलंबित
अंबिकापुर में अपने ही स्कूल के छात्रा से अश्लील बातचीत करने और परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसे की मांग करने वाले प्राचार्य को संभाग आयुक्त जीआर चुरेन्द्र के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सूरजपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंद्रमेढ़ा के प्राचार्य अरुण पांडेय के विरुद्ध चौकी चेन्द्रा में FIR दर्ज किया गया है।
प्राचार्य के खिलाफ FIR दर्ज
दर्ज FIR के अनुसार प्राचार्य पांडेय के द्वारा कक्षा 12वीं की एक छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलाने और परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसे की मांग समेत छात्रा से अश्लील बातचीत करते हुए परीक्षा में पास कराने का प्रलोभन दिया गया। प्राचार्य की बदनीयत को जानकर छात्रा ने परीक्षा नहीं दी।
कमिश्नर ने किया प्राचार्य पांडेय को निलंबित
कमिश्नर ने प्राचार्य पांडेय के इस हरकत को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में पाण्डेय का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।