सूरजपुर: जिले के भैयाथान गांव में एक 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी उसके घर वाले कर रहे थे। बारात मध्यप्रदेश के अनूपपुर से आने वाली थी। इसकी सूचना ग्रामीणों ने जिला बाल संरक्षण टीम को दी, जिसके बाद उम्र के सत्यापन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और चाइल्ड लाइन ओड़गी को जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान नाबालिग के परिजन ने बताया कि वे कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ी है। सिर्फ मदरसा में गई है, लेकिन टीम को पता चला कि नाबालिग गांव के ही एक स्कूल में पांच साल तक पढ़ी है। इसके बाद स्कूल से जन्म तिथि पता किया गया, जिसमें नाबालिग सिर्फ 15 साल 03 महीने की निकली।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने परिजनों को समझाइश दी कि अगर बाल विवाह होता है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। वहीं अगर बिना शादी के भी लड़की चली जाती है तो अपहरण का केस दर्ज होगा। इसके बाद मोबाइल के माध्यम से दूल्हे और उसके पिता को भी समझाइश दी गई, जिस पर सभी शादी बाद में करने को राजी हो गए।
कार्रवाई में ये रहे उपस्थित
कार्रवाई में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, अखिलेश सिंह, जैनेन्द्र दुबे, माया चंद्रकला जायसवाल, हर गोविन्द चक्रधारी, राधा यादव, अनवरी खातुन, पुलिस बसदेई से आरक्षक अमित कुमार, ओमप्रकाश सिंह, संगीत कुमार, कृष्ण दुबे और बृजेश साहू उपस्थित रहे।