छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए वितरित किए जा रहे रेडी टू ईट पोषण आहार की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्रीयकृत व्यवस्था अपनाने का फैसला लिया गया है। इस व्यवस्था में स्वचलित मशीनों के जरिए रेडी टू ईट पोषण आहार का उत्पादन किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंधित महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट के परिवहन और वितरण कार्य में सहयोग लिया जाएगा, जिससे उनके आय के साधन में निरंतरता रहेगी। नई नीति के तहत रेडी टू ईट फूड निर्माण कृषि विकास एवं कृषक कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित इकाइयों के माध्यम से किया जाएगा। 

रायगढ़ संयंत्र द्वारा रेडी टू ईट प्रदान किया जाएगा

छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम के संयुक्त उपक्रम रायगढ़ संयंत्र द्वारा रेडी टू ईट प्रदान किया जाएगा।  गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और फूड सेफ्टी हाईजीन निर्देश 2013 में पूरक पोषण आहार निर्माण में स्वच्छता संबंधी मानक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि हितग्राहियों को दिए जा रहे पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत वितरित किए जा रहे रेडी टू ईट में निर्धारित ऊर्जा, माइक्रोन्यूट्रीएंट्स (कैलोरी, प्रोटीन, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नाईसीन, कैल्शियम, थायमिन, आयरन, विटामिन ए, बी12, सी और डी) होने के साथ वह फोटिफाइड और फाइन मिक्स होना चाहिए। इसके साथ ही रेडी टू ईट मानव स्पर्शरहित स्वचलित मशीन द्वारा निर्मित और जीरो संक्रमण रहित होना चाहिए।