राजनांदगांव कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्व आदेश में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्रों को आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए थे। जिसमें संशोधन करते हुए जिले में टीकाकरण के दृष्टिगत 1 फरवरी 2022 से स्कूलों में सिर्फ कक्षा 10वीं से कक्षा 12वीं के संचालन की अनुमति आवश्यक शर्तों के अधीन दी गई है। बता दें कि कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल के निर्देशानुसार 10 से 30 जनवरी 2022 तक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन और प्रोजेक्ट कार्य जमा कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण स्कूलों को बंद रखे जाने से परीक्षा अब तक आयोजित नहीं की जा सकी है।
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फाइल फोटो |
वर्तमान में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जा चुका है, जिसे ध्यान में रखते हुए 1 फरवरी 2022 से स्कूलों में सिर्फ कक्षा 10वीं से कक्षा 12वीं के संचालन की अनुमति आवश्यक शर्तों के अधीन दी गई है। स्कूल के प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी समिति, शाला विकास समिति की बैठक लेकर उनके सहमति के आधार पर कक्षाओं का संचालन किया जा सकेगा।
कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य
अगर जनभागीदारी समिति में कक्षाओं के संचालन के लिए सहमति नहीं बन पाती है, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। कक्षाओं में क्षमता के सिर्फ 50 प्रतिशत बच्चों को ही एक बार में बुलाया जा सकेगा तथा कक्षाओं को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया जाना, मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक होगा।