Media24Media.com: रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में नाइट कर्फ्यू, 21 जिलों में सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक, जगदलपुर में बना 3 कंटेनमेंट जोन

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रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में नाइट कर्फ्यू, 21 जिलों में सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक, जगदलपुर में बना 3 कंटेनमेंट जोन

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छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एकाएक बढ़ने लगे हैं। तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद सरकार ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 4 महीने बाद फिर बंदिशों का दौर लौट आया है। दरअसल, कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और सरकार के निर्देशों के बाद 21 जिलों में रैली-जुलूस समेत सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन की ओर से होटल-रेस्टोरेंट, मॉल, जिम में क्षमता से 33% को ही अनुमति दी गई है। कई जिलों में धारा 144 लागू है। 

वहीं रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट और ढाबे रात 11 बजे तक संचालित हो सकेंगे। किसी भी तरह के जुलूस, रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत खेल आयोजनों में प्रतिबंध रहेगा। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा, थिएटर, होटल और रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट क्लब में वास्तविक क्षमता से एक तिहाई लोग ही उपस्थित हो पाएंगे।

कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य

रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के अंदर का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। अगर रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो मौके पर ही उनकी RT-PCR टेस्ट की जाएगी। सड़क सीमाओं और सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच दल कोरोना की जांच करेगी। हर व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय मास्क और फेस कवर करना जरूरी है। साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश 

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने‎ वालों को सीमा नाके पर रैंडम जांच‎ होगी।‎ विदेश से आने वालों को पास के‎ स्वास्थ्य केंद्र, जिला कंट्रोल रूम‎ और राजस्व अधिकारी को सूचना‎ देनी होगी। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर नम्रता गांधी ने बुधवार को कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए। साथ ही जिले में धारा 144 लगा दी है। वैवाहिक कार्यक्रम में 100 और अंत्येष्टि और दशगात्र में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके 07751-221004 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

इन जिलों में धारा 144 लागू

वहीं कोरिया जिला प्रशासन ने भी धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर श्याम धावड़े ने कहा है कि पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। रैली, वैवाहिक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग नहीं होंगे। रेलवे, बस स्टैंड में कोविड जांच होगी। चिरमिरी में संक्रमण दर 7.7 है। इसलिए सभी स्कूल-कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। बलौदाबाजार के सभी नगरीय निकाय‎ अंतर्गत गुमास्ता दिवस जैसे नगर‎ पालिका परिषद बलौदाबाजार‎ शुक्रवार, नगर पंचायत पलारी‎ शनिवार, नगर पंचायत‎ लवन-बुधवार, नगरपालिका‎ परिषद भाटापारा- मंगलवार, नगर‎ पंचायत सिमगा बुधवार, नगर‎ पंचायत कसडोल शनिवार, नगर‎ पंचायत टुंड्रा-रविवार, नगर‎ पंचायत बिलाईगढ़ रविवार और‎ नगर पंचायत भटगांव में रविवार‎ को सभी दुकानें बंद रहेंगी।‎

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी सभी बैठकें 

बालोद, राजनांदगांव और धमतरी जिला प्रशासन ने भी धारा 144 लगा दी है। इन जिलों में विवाह और अंत्येष्टि को‎ छोड़कर किसी भी प्रकार के‎ आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेश‎ से आने वाले लोगों को सूचना नजदीकी स्वास्थ्य‎ केंद्र, बालोद जिला कंट्रोल रूम‎ में 07749-223950 और धमतरी में 07722-238479 को देना अनिवार्य होगा।‎ सभी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होंगी।

 जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश 

जांजगीर और कवर्धा प्रशासन के आदेश के‎ मुताबिक विवाह कार्यक्रम और अंत्येष्टि‎ कार्यक्रम स्थलों पर भवन की‎ अधिकतम एक तिहाई क्षमता की‎ अनुमति दी गई है। 200‎ व्यक्तियों से अधिक उपस्थित होने‎ पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए‎ कलेक्टर से लिखित अनुमति अनिवार्य कर‎ दी गई है। बिलासपुर में बच्चों के टीकाकरण के लिए स्कूल खोलने की छूट दी गई है। बिलासपुर में आगामी आदेश तक प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल और वॉटर पार्क का संचालन बंद कर दिया गया है। 

सभी तरह के कार्य और सेवाओं पर प्रतिबंध

नाइट कर्फ्यू के दौरान होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और अन्य खाद्य सामग्री संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11 बजे तक संचालित होंगे। फूड की होम डिलीवरी रात्रि 11 बजे तक की जा सकेगी। ये नियम हाईवे के ढाबों पर भी लागू होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं और वैक्सीनेशन के लिए स्कूल खुलने की छूट रहेगी। रायगढ़ में नाइट कर्फ्यू के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सिर्फ थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग-अनलोडिंग और परिवहन की अनुमति रहेगी। पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एंबुलेंस को भी प्रतिबंध से छूट रहेगी और वे पूर्व नियमित समय के अनुसार संचालित रहेंगे। इसके अलावा सभी तरह के कार्य और सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जगदलपुर में बनाया गया 3 कंटेनमेंट जोन

इधर, जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस वार्ड में एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है। साथ ही इस माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। वार्ड में प्रवेश करने वाले द्वार पर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। साथ ही किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं है।

3 दिन पहले बनाए गए थे 2 कंटेनमेंट जोन

बता दें कि 3 दिन पहले जगदलपुर के धरमपुरा और वृंदावन कॉलोनी में भी 2 अलग-अलग परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमित मिले थे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने इन दोनों इलाकों को भी माइक्रो कंटेंटमेंट जोन घोषित कर दिया था। जगदलपुर में अभी कोरोना के कुल 8 एक्टिव केस हैं। लेकिन प्रशासन किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहा है। जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि दो जिलों के बॉर्डर वाले इलाकों में कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। इस तरह से जगदलपुर में ही अब तीन कंटेनमेंट जोन हैं।

पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था

कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हांकित की गई जगह के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानें और प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेगी। कंटेनमेंट जोन के लिए नियुक्त किए प्रभारी अधिकारी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति समेत जरुरी सेवा उपलब्ध करवाएंगे। सभी तरह की वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।

RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य 

बस्तर जिले में किसी भी तरह के जुलूस, रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत खेल आयोजनों में प्रतिबंध रहेगा। जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा, थिएटर, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट क्लब में वास्तविक क्षमता से एक तिहाई लोग ही उपस्थित हो पाएंगे। जिले में मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में और रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास यात्रा के 72 घंटे के अंदर का RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। अगर रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो मौके पर ही सभी की RTPCR टेस्ट की जाएगी। जिले की सड़क सीमाओं पर और सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की कोविड जांच टीम कोरोना की जांच करेगी।

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