महासमुंद। हत्या के मामले में आरोप दोषसिद्ध पाए जाने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लीलाधर सारथी ने बागबाहरा थाना क्षेत्र के ग्राम सुखरीडबरी निवासी 25 वर्षीय दुलेश यादव पिता हीरामन यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा पृथक से भुगताई जाएगी।
अभियोजन के अनुसार 20 अगस्त 2018 को रात्रि साढ़े 10 बजे से 11 बजे बीच ग्राम सुखरीडबरी में सुखलाल दीवान के घर के चौरा में किसी अज्ञात व्यक्ति ने सालिकराम यादव के सिर पर डंडा से प्राणघातक हमला कर हत्या कर दिया था। जिसकी रिपोर्ट धनीराम यादव द्वारा बागबाहरा आरक्षी केंद्र में दर्ज कराया गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध धारा 302 के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
जांच के दौरान आरोपी दुलेश यादव की जानकारी होने पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि मृतक का उसकी पत्नी के साथ चक्कर था। जिसके कारण उसने बांस के डंडे से सिर में प्रहार कर हत्या की है और हत्या में प्रयुक्त बांस का डंडा कस्तुरबोड़ के पास फेंक दिया है। आरोपी की निशानदेही पर उक्त डंडा को बरामद किया गया। पुलिस विवेचना उपरांत मामला कोर्ट में पेश किया गया। जहां दोषसिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोकअभियोजक भरत सिंह ठाकुर ने पैरवी की।