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भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्व फैसले, एक ही क्लिक में जानिए किस काम को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 

    

बैठक में लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले 

  • छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निशुल्क  वितरण करने का फैसला लिया गया है। इस पर 223.58 करोड़ रूपए की व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी।
  • छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णित पिछड़े विकासखण्ड श्रेणी 'द' में रियायती दर पर विभागीय लैंड बैंक की (औद्योगिक पार्कों-क्षेत्र के लिए हस्तांतरित भूमि को छोड़कर), अविकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान और अन्य संशोधनों का अनुमोदन किया गया है।
  • सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट और मशीनरी पर आधारित उद्योगों को उच्च प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया गया है।
  • निजी भूमि पर उत्पादन किए जाने वाले काष्ठ पर आधारित उद्योग को प्राथमिकता उद्योग में शामिल किया गया है।
  • औद्योगिक नीति के अंतर्गत MSME सेवा श्रेणी उद्यमों की सूची अनुमोदित की गई है।
  • उद्योग नीति में  पूर्व में किए गए संशोधनों को एक नवंबर 2019 से प्रभावशील किए जाने का अनुमोदन दिया गया है। धान-चावल उपार्जन में प्रयुक्त होने वाले जूट बैग-बारदाना को उच्च प्राथमिकता में शामिल किया गया है।
  • राज्य में स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्कों में विस्तार के लिए 3 करोड़ रूपए तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है।
  •  स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बस्तर और सरगुजा संभाग या कोरबा जिले में लागू स्थानीय निवासी होने के शर्त से छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया है।
  • कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन और शैक्षणिक संस्था के बसों के संचालन नहीं होने के कारण शैक्षणिक संस्थान के लिए संचालित बस द्वारा देय त्रैमासिक कर में एक जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया है।
  • खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदानें की दर 18 रूपए प्रति नग से बढ़ाकर 25 रूपए प्रति नग निर्धारित करने और किसानों को इसका भुगतान समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ करने मुख्यमंत्री  के अनुमोदन का अनुसमर्थन किया गया है।
  • डीजल के मूल्य पर बढ़ोतरी होने के कारण संविदा वाहन और प्रकरण वाहन के रूप में संचालित नगर वाहन के यात्री किराए की दर में परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित बढ़ोतरी दर का अनुमोदन किया गया है।
  • आबकारी विभाग की ओर से आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों-कर्मचारियों को आयु सीमा में सिर्फ एक बार के लिए छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है।  
  • रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर को पट्टे पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण में आवंटित शासकीय भूमि को एक रूपए प्रति वर्ग फुट की दर से आवंटित करने का फैसला लिया गया है। रायपुर विकास प्राधिकरण को रायपुर के कटोरा तालाब पुरैना, अमलीडीह, तेलीबांधा, रायपुरा, बोरियाखुर्द, सरौना, हीरापुर, देवेंद्र नगर, पंडरीतराई, फाफाडीह समेत अन्य स्थानों पर कुल 162.31 एकड़ रकबा पट्टे पर आवंटित है, जिसमें से 158.50 एकड़ आवासीय प्रयोजन और 3.81 एकड़ की व्यावसायिक प्रयोजन की भूमि है।
  • CM की ओर से खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राइस मिलों को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 120 रूपए प्रति क्विंटल दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी किए जाने पर अतिरिक्त व्यय भार राशि 945 करोड़ सहित प्रोत्साहन राशि में कुल व्यय 1295 करोड़ रूपए संभावित है। इसकी प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को अतिरिक्त व्यय मद से किए जाने का फैसला लिया गया। मिलर द्वारा न्यूनतम 4 महीने की क्षमता द्वारा कस्टम मिलिंग करने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान करने और प्रोत्साहन के संबंध में स्लेब न्यवस्था समाप्त करने, प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत कस्टम मिलिंग के साथ और शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केंद्रीय पूल में चावल जमा होने के बाद किए जाने का फैसला लिया गया है। 
  • छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम 1995 की धाराओं में संशोधन कर उपाध्यक्ष पद के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
  • गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठान समिति में उत्पादित कम्पोस्ट को सहकारी समितियों के माध्यम से निजी संस्था-फर्म को भी विक्रय के लिए सम्मिलित करने और योजना अंतर्गत प्रावधानित बजट में 0.5 प्रतिशत प्रशासकीय मद में व्यय की अनुमति दिए जाने का फैसला लिया गया है।
  • द्वितीय अनुपूरक अनुमान साल 2021-22 का विधानसभा में उप स्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2021 का अनुमोदन किया गया है।
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